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- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एक अहम फैसले में आदिवासी युवाओं के प्रोटेस्ट से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है।
- कोर्ट ने राजेश अचालिया नाम के एक स्टूडेंट के खिलाफ पलसूद थाने में दर्ज केस और चार्जशीट को रद्द कर दिया है।
- बड़वानी जिले के पलसूद थाने में पुलिस ने 30 जून 2024 को आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों पर केस दर्ज किया था।
- सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राजेश बारहवीं क्लास का एक होनहार छात्र है और उसने पांच में से चार विषयों में बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं।
इंदौर (प्रवाह टाइम्स)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एक अहम फैसले में आदिवासी युवाओं के प्रोटेस्ट से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राजेश अचालिया नाम के एक स्टूडेंट के खिलाफ पलसूद थाने में दर्ज केस और चार्जशीट को रद्द कर दिया है। जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की बेंच ने इस कानूनी मामले में बड़ा आदेश दिया है।
क्या था पूरा विवाद
बड़वानी जिले के पलसूद थाने में पुलिस ने 30 जून 2024 को आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों पर केस दर्ज किया था। इसके बाद इस एक्शन के विरोध में 6 जुलाई 2024 को एक प्रदर्शन किया गया था। इस प्रोटेस्ट में राजेश अचालिया भी शामिल हुआ था जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली थी।
कानूनी नियम का हवाला
राजेश के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में किसी सरकारी अफसर की लिखित शिकायत होना जरूरी है। कोर्ट ने इस बात को सही माना और कहा कि संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत के बिना अदालत इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले सकती है। नियमों की कमी के कारण निचली अदालत की कार्रवाई भी गलत पाई गई।
छात्र का ब्राइट फ्यूचर
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राजेश बारहवीं क्लास का एक होनहार छात्र है और उसने पांच में से चार विषयों में बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से किसी भी मेधावी स्टूडेंट का करियर खराब नहीं किया जाना चाहिए। इस फैसले से छात्र और उसके परिवार को बड़ी राहत मिली है। इंदौर हाईकोर्ट
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सयना Pravah Times की लेखिका हैं। वे खास तौर पर इंदौर की स्थानीय खबरों, शहर से जुड़े घटनाक्रम और जनहित के मुद्दों पर कंटेंट तैयार करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक स्थानीय खबरें सरल, स्पष्ट और तथ्यात्मक तरीके से पहुंचाना है।
