बड़वानी में 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत, बिजली और टैक्स मामलों में बड़ी राहत

बड़वानी जिले में 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जिला न्यायालय सहित सभी तहसील न्यायालयों में होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में हजारों मामलों के निपटारे की संभावना है।

बुधवार को विशेष न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत बड़वानी श्री मो. रईस खान की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सचिव एवं न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमूल मंडलोई तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री राबिन दयाल भी उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे हजारों प्रकरण

विशेष न्यायाधीश श्री मो. रईस खान ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में कुल 826 लिटिगेशन प्रकरण और 4321 प्री-लिटिगेशन प्रकरण रखे जाएंगे। इन मामलों का आपसी सहमति से निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिले में कुल 18 खंडपीठों का गठन किया गया है। इन खंडपीठों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित समाधान किया जाएगा।

बिजली प्रकरणों में मिलेगी विशेष छूट

नेशनल लोक अदालत के दौरान विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में उपभोक्ताओं को विशेष राहत दी जाएगी। निम्नदाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, पांच किलोवाट तक के गैर-घरेलू तथा 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी।

वहीं लिटिगेशन स्तर के मामलों में आकलित सिविल दायित्व पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी और ब्याज की राशि पर पूरी तरह छूट प्रदान की जाएगी।

संपत्तिकर और जलकर में भी मिलेगी राहत

नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका से संबंधित संपत्तिकर और जलकर के मामलों में भी छूट का प्रावधान रखा गया है।

संपत्तिकर के ऐसे मामलों में जहां कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, वहां अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं 50 हजार से एक लाख रुपये तक के मामलों में 50 प्रतिशत और एक लाख रुपये से अधिक के मामलों में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

जलकर से जुड़े मामलों में भी राहत दी जाएगी। दस हजार रुपये तक की बकाया राशि वाले मामलों में अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा दस हजार से 50 हजार रुपये तक के मामलों में 75 प्रतिशत और 50 हजार से अधिक के मामलों में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।

दो किश्तों में जमा कर सकेंगे राशि

नेशनल लोक अदालत के दौरान दी जाने वाली छूट का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा। छूट के बाद बची हुई राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जा सकेगी।

इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा, जबकि शेष राशि अधिकतम एक माह के भीतर जमा करनी होगी।

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