मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई, कलेक्टर जयति सिंह ने दो लोगों को थाने में हाजिरी के आदेश दिए

Barwani District News: बड़वानी कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो व्यक्तियों को छह माह तक संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नवाड़ फल्या पुलिस चौकी चाचरिया निवासी कमल पिता पूनमचंद आर्य को मार्च माह में 20 और 30 तारीख को, अप्रैल में 15 और 25 तारीख को, मई में 10 और 25 तारीख को, जून में 15 और 30 तारीख को, जुलाई में 10 और 20 तारीख को तथा अगस्त में 5 और 30 तारीख को थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यह व्यवस्था छह माह तक लागू रहेगी।

इसी प्रकार चाचरिया निवासी अशोक उर्फ खपाड़िया पिता सेवालाल आर्य को भी निर्धारित तिथियों पर थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। उन्हें मार्च माह में 15 और 25 तारीख को, अप्रैल में 10 और 20 तारीख को, मई में 5 और 15 तारीख को, जून में 1 और 20 तारीख को, जुलाई में 10 और 25 तारीख को तथा अगस्त में 15 और 30 तारीख को थाने में हाजिरी देनी होगी।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित तिथियों में कहीं बाहर जाता है तो इसकी पूर्व सूचना थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण को देना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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