Indore High Court: इंदौर में चीनी मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद हो रही मौतों और हादसों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने साफ कहा है कि प्रतिबंध के बाद भी जानलेवा घटनाएं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस को तुरंत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
शहर में चीनी मांझा आज भी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सड़क पर चलने वाले राहगीर बाइक सवार और छतों पर खेलने वाले बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालात को देखते हुए अदालत ने चेताया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हाईकोर्ट का आदेश और प्रशासन को चेतावनी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बेंच की डबल बेंच ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि चीनी मांझे की बिक्री भंडारण और उपयोग पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिबंध के बावजूद मौतों की खबरें बेहद गंभीर हैं।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई नाबालिग चीनी मांझा इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके माता पिता को जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में बीएएस 2023 की धारा 1061 के तहत केस दर्ज किया जाएगा ताकि अभिभावक अपनी जिम्मेदारी समझें।
चीनी मांझे से हो रहे हादसे और पुलिस की कार्रवाई
इंदौर में बीते दो महीनों में चीनी मांझे से दो लोगों की मौत हो चुकी है और तेरह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई मामलों में गले कटने जैसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे दहशत का माहौल है।
पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पिछले एक महीने में पचास से अधिक केस दर्ज किए जा चुके हैं। बताया गया है कि चीनी मांझा नायलॉन कांच पाउडर और धातु पाउडर से बनता है जो इसे बेहद तेज और मजबूत बनाता है। यह इंसानों के साथ साथ पक्षियों और जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा है कि अब और सख्ती जरूरी है।

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