PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों से जुड़ी एक अहम सरकारी योजना की जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को साठ वर्ष की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन दी जाती है। यह योजना किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है और इसका लाभ देशभर के पात्र किसानों को मिल रहा है।
यह योजना नौ अगस्त दो हजार उन्नीस को शुरू की गई थी। इसका मकसद ऐसे किसानों को आर्थिक सहारा देना है जिनकी आमदनी सीमित है और जिनके पास बुढ़ापे के लिए कोई नियमित पेंशन नहीं होती। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
कौन किसान ले सकता है योजना का लाभ
योजना का लाभ अठारह से चालीस वर्ष की उम्र के छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं। जिन किसान परिवारों के पास कम भूमि है उन्हें इसमें शामिल किया गया है। जो लोग पहले से एनपीएस ईएसआईसी या ईपीएफ जैसी योजनाओं से जुड़े हैं वे इसके पात्र नहीं हैं।
इसके अलावा बड़े भूमि मालिक संवैधानिक पदों पर रहे लोग वर्तमान या पूर्व विधायक सांसद सरकारी कर्मचारी और आयकर दाता इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। पात्रता को लेकर आवेदन के समय पूरी जांच की जाती है।
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी जानकारी
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर किया जाता है। वहां मौजूद वीएलई किसान का फॉर्म भरने में मदद करता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड बैंक पासबुक भूमि से जुड़े दस्तावेज फोटो और ऑटो डेबिट फॉर्म जरूरी होता है।
किसान अपनी सुविधा के अनुसार मासिक तिमाही अर्धवार्षिक या वार्षिक किस्त चुन सकता है। किस्त की राशि पचपन रुपये से दो सौ रुपये प्रति माह के बीच होती है। आवेदन पूरा होने के बाद किसान को एक यूनिक पेंशन नंबर दिया जाता है। साठ साल की उम्र पूरी होने पर किसान को हर महीने तीन हजार रुपये की पेंशन मिलती है।

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