Keramla news: सरकारी राशन के दुरुपयोग पर कार्रवाई, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज

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Keramla news: महिला एवं बाल विकास विभाग तथा खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम चिलारिया से आवंटित सरकारी गेहूं के अवैध परिवहन के मामले में कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने पर टीम ने ग्राम केरमला में दबिश देकर एक दुकान के बाहर से 02 सीलबंद बोरे बरामद किए, जिनका कुल वजन 102 किलोग्राम पाया गया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बरामद गेहूं माँ सप्तश्रृंगी स्व-सहायता समूह को आवंटित था। पीओएस मशीन के रिकॉर्ड एवं भौतिक सत्यापन के दौरान विसंगतियां पाई गईं। अधिकारियों के अनुसार, गेहूं को निजी लाभ के लिए बाजार में बेचने के उद्देश्य से भेजा गया था। जब्त किए गए अनाज की अनुमानित कीमत 2,346 रुपये आंकी गई है।

इस मामले में पुलिस ने संबंधित आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई में वरला नायब तहसीलदार श्री संतोष कोठारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सेंधवा श्रीमती लाली खराड़ी तथा महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी वरला श्रीमती गीता डावर शामिल रहे। मामले की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक श्री महताब सिंह चौहान द्वारा की जा रही है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े मामलों में अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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