Indore vehicle tax relief: इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में वाहन स्वामियों के लिए बड़ी राहत की खबर है जहां मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना लागू की है इस योजना के तहत पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर बकाया मोटरयान कर और पेनाल्टी में 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है यह छूट 12 अगस्त 2025 की अधिसूचना के तहत लागू की गई है और वाहन चालकों को सीधे लाभ मिल रहा है
इंदौर में योजना को लेकर परिवहन विभाग की अपील
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन वाहन स्वामियों के लिए है जिन पर लंबे समय से मोटरयान कर बकाया चल रहा है विभाग ने अपील की है कि सभी बकायादार वाहन स्वामी तय समय में इस योजना का लाभ लें और बकायादारों की सूची से नाम हटवाएं
इंदौर की एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने कहा कि कई वाहन स्वामी इस योजना का लाभ लेना शुरू कर चुके हैं पुराने और अनुपयोगी वाहनों से छुटकारा पाने का यह अच्छा मौका है साथ ही स्क्रैपिंग के बाद नया वाहन खरीदने पर दोहरा फायदा भी मिलेगा
31 मार्च 2026 तक मिलेगा छूट का लाभ
परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार राज्य में पंजीकृत किसी भी प्रवर्ग और किसी भी आयु के वाहन यदि मध्य प्रदेश की अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप कराए जाते हैं और 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान किया जाता है तो बकाया राशि पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी
यदि किसी वाहन पर 50 हजार रुपये का बकाया है तो इस योजना के तहत केवल 5 हजार रुपये जमा करने होंगे शेष राशि माफ हो जाएगी इसके साथ ही स्क्रैपिंग के बाद मिले Certificate of Deposit के आधार पर नया वाहन खरीदने पर पंजीयन शुल्क और मोटरयान कर में भी अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा

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